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किसके लिए PAN आधार लिंक जरूरी?
सीबीडीटी के सर्कुलर ( मार्च, 2022) के मुताबिक़ इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन सभी लोगों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना ज़रूरी कर दिया गया है, जिनके पास एक जुलाई 2017 को पैन नंबर मौजूद था.
पैन आधार-लिंकिंग के लिए ये ज़रूरी है. 30 जून 2023 तक लिंकिंग ज़रूरी है. ऐसा न कर पाने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
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