Friday, June 30, 2023

4:49 AM - No comments

पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?

  • पैन-आधार लिंक न कराने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.
  • पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
  • निष्क्रिय पैन वाले शख्स का पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
  • ग़लत या त्रुटि वाला इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी.
  • अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो बढ़ी दर पर टैक्स कटेगा.
  • पैन निष्क्रिय होने पर बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे. केवाईसी के लिए पैन ज़रूरी होता है.

0 comments:

Post a Comment

Friends You can comment here !