Friday, June 30, 2023

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किसके लिए PAN आधार लिंक जरूरी?

सीबीडीटी के सर्कुलर ( मार्च, 2022) के मुताबिक़ इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन सभी लोगों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना ज़रूरी कर दिया गया है, जिनके पास एक जुलाई 2017 को पैन नंबर मौजूद था.

पैन आधार-लिंकिंग के लिए ये ज़रूरी है. 30 जून 2023 तक लिंकिंग ज़रूरी है. ऐसा न कर पाने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

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पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?

  • पैन-आधार लिंक न कराने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.
  • पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
  • निष्क्रिय पैन वाले शख्स का पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
  • ग़लत या त्रुटि वाला इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी.
  • अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो बढ़ी दर पर टैक्स कटेगा.
  • पैन निष्क्रिय होने पर बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे. केवाईसी के लिए पैन ज़रूरी होता है.