4:49 AM -
No comments
पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?
- पैन-आधार लिंक न कराने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.
- पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
- निष्क्रिय पैन वाले शख्स का पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
- ग़लत या त्रुटि वाला इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी.
- अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो बढ़ी दर पर टैक्स कटेगा.
- पैन निष्क्रिय होने पर बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे. केवाईसी के लिए पैन ज़रूरी होता है.
0 comments:
Post a Comment
Friends You can comment here !